झारखण्ड : फी रेगुलेशन एक्ट को राज्यपाल की सहमति मिलने पर हर्ष
सिटी पोस्ट लाइव, रांची : झारखंड अभिभावक मंच ने निजी विद्यालयों की शुल्क बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए फी रेगुलेशन एड कंट्रोल एक्ट 2017 को राज्यपाल की सहमति मिलने पर हर्ष व्यक्त किया है। मंच ने इसके लिए राज्यपाल, शिक्षा मंत्री एवं सभी विधायकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एवं सचिव सह जिला प्रभारी संजय सर्राफ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्यपाल द्वारा झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने के बाद स्कूली शिक्षा से साक्षरता विभाग में उसकी अधिसूचना जारी करने एवं गजट में प्रकाशन के लिए विधि विभाग को भेज दिया गया है। गजट में प्रकाशित होते ही यह कानून लागू हो जाएगा। अब निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लग जाएगी तथा कोई भी निजी विद्यालय हर साल फीस में बढ़ोतरी एवं अन्य मदों में वृद्धि नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के फीस तय करने के लिए स्कूल कमेटी एवं जिला स्तरीय कमेटी गठित होगी। जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष उपायुक्त होंगे। दोनों कमेटियों में झारखंड अभिभावक मंच से नामित सदस्य भी रहेंगे। किसी स्कूल द्वारा इस अधिनियम का पालन नहीं करने पर 50 हजार से ढाई लाख रुपया तक जुर्माना देना होगा। राज्य सरकार उक्त स्कूल की मान्यता भी खत्म कर सकती है। इस अधिनियम के लागू होने से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड अभिभावक मंच विगत 10 वर्षों से आंदोलन करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि झारखंड अभिभावक मंच झारखंड के सभी जिलों में नई कार्यकारिणी का गठन दिसंबर माह तक कर लिया जाएगा।