झारखण्ड में तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध
सिटी पोस्ट लाइव, रांची : झारखण्ड में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के आलोक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है, जिसे अब और सख्ती से लागू किया जायेगा। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि अधिनियम 2005 की धारा 5 का उल्लंघन 2003 की धारा 22 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ।धारा 5 के उल्लंघन होने पर प्रथम दोष सिद्ध की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास 1000 रू0 तक का जुर्माना अथवा दोनों एवं द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्ध की दशा में 5 वर्ष तक का कारावास 5000 रु0 तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
इस बीच दुमका के जिला उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू उत्पाद बिक्री से संबंधित एजेंसी/ संस्थानों/ खुदरा विक्रेता/ आदि यदि किसी भी माध्यम से तंबाकू उत्पाद/ उत्पादों का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं तो इस प्रकार के विज्ञापनों को अविलंब हटाया जाना सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघनकर्ता पर विधि संगत कार्रवाई की जायेगी।