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तीन अभियुक्तों को दो-दो वर्ष का कारावास

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#citypostlive बेनीपुर : बेनीपुर न्यायालय के एडीजे जय गणेश सिंह की अदालत ने जमालपुर थाना कांड संख्या 91/16 एवं सत्रवाद संख्या 177/17 के सभी तीन आरोपी को दो वर्गों में अनुसंधान पूरा कर दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस संबंध में अभियोजक बच्चा राय ने बताया कि मृतक दशरथ यादव अपने पुत्र रौशन यादव के साथ रोजी-रोटी के लिए परदेश जा रहा था। रास्ते में किरतपुर से टेम्पो में सवार होकर दरभंगा जा रहा था, तभी घेर कर दशरथ यादव को लाठी, लोहे की रड, से मार पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। ईलाज के दौरान डीएमसीएच में मृत्यु हो गयी थी। जिसमें बकोनीया गांव के विमल यादव, कमल यादव, अमर यादव, विकल यादव, ब्रजेश यादव, गुलाब यादव, मुकेश यादव, राजेश यादव के विरुद्ध जमालपुर थाना में 28/12/16 प्राथमिक दर्ज किया गया था। जिसमें बकोनीया गांव निवासी मृतक दशरथ यादव एवं विमल यादव के बीच भूमि विवाद चल रहा था। इसी को लेकर मार-पीट हुआ था। अनुसंधान में विकल यादव, कमल यादव, अमर यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का नकदी जुर्माना, वहीं जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।

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