उच्चतम न्यायालय का आदेश के बाद कंशी का विवाद समाप्त, उषा देवी होगी मुखिया

City Post Live - Desk

#citypostlive दरभंगा : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार प्रांत के दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज कंशी के मुखिया पद के विवाद को निस्तारित कर दिया। वहीं निर्वाचन पदाधिकारी को आदेशित किया है कि चुनाव परिणाम घोषित करें और शपथ ग्रहण करावें। वहीं दूसरी ओर पटना उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने माना कि निर्वाचन पदाधिकारी की त्रुटि की वजह से प्रथम प्रतिवादी लगातार मुखिया है, जबकि वह सफल नहीं है। ढाई साल से मामला लिटिगेशन में है। बुथ संख्या 8 की गणना हुई परन्तु मुखिया के रिजल्ट में जोड़ा नहीं गया। वहीं प्रथम प्रतिवादी को मुखिया घोषित कर दिया गया। बुथ संख्या 8 के मतों को जोड़ने से अपीलार्थी को 1565 और प्रथम प्रतिवादी को 1557 होता है। अपीलार्थी इलेक्शन ट्रिब्युनल दरभंगा में मामला ले गयी, जो रिटोटलिंग का आदेश दिया। इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय में एकलपीठ में चुनौती दी गई। एकलपीठ के अंतरिम आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लोगों की इच्छाओं की इजहार मतों द्वारा किये जाने को तकनीकी आधार से रोका नहीं जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से एक बार फिर कंशी के कार्यरत मुखिया की जगह अपीलार्थी उषा देवी को मुखिया बनना तय हो गया है।

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