आधार कार्ड बनवाने के लिए अब ज्यादा दस्तावेज की जरुरत नहीं, सांसद-विधायक देंगे सर्टिफिकेट

City Post Live - Desk

आधार कार्ड बनवाने के लिए अब ज्यादा दस्तावेज की जरुरत नहीं, सांसद-विधायक देंगे सर्टिफिकेट

सिटी पोस्ट लाइव : आधार कार्ड आज किसी भी काम में जरुरी हो गया है. टिकट, होटल, बैंक या परीक्षा हॉल में एंट्री करनी हो. हर जगह आधार कार्ड की आवश्यकता होती है. सरकार ने इसे अब बनवाना अनिवार्य कर दिया. वर्ना आपके कई जरुरी काम इसके बिना रुक जायेंगे. यदि आप भी अपना आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब ये काम और भी आसान हो गया है. क्योंकि अब आधार बनवाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज की जरुरत नहीं है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जारी किया है. आवेदक इन्हें सांसद, विधायक जैसे पदाधिकारियों से ले सकते हैं. इन सर्टिफिकेट में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आवेदक को जानकारी देनी होगी.

जानकारी अनुसार विभिन्न पदाधिकारियों से सर्टिफिकेट पाने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था. जिन लोगों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें इसके चलते समस्याएं हो रही थीं. इसे देखते हुए सर्टिफिकेट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है. इन्हें सांसद, विधायक या गजेटेड ऑफिसर या तहसीलदार या शिक्षण संस्थान के प्रमुख या पार्षद या प्रधान से लिया जा सकता है. लोगों की दिक्कतों को देखते हुए इस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को लाने का फैसला किया गया है. इसका नाम सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट/अपडेट है.

सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से यह केवल तीन महीने के लिए मान्य है। कोई व्यक्ति तीन तरीकों से आधार के लिए आवेदन कर सकता है. दस्तावेजों के जरिये, परिवार के मुखिया के माध्यम से और इंट्रोड्यूसर के जरिये. दस्तावेज नहीं होने पर व्यक्ति को पहचान, पते और जन्म का प्रमाण एक सर्टिफिकेट में देना पड़ता है. यह सर्टिफिकेट पदाधिकारी जारी करते हैं. हालांकि, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अभाव में लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं. उन्हें नहीं पता होता कि आवश्यक सर्टिफिकेट में क्या डिटेल दी जाए.

बता दें कि अगर आपके पास पहचान का वैध प्रमाण (पीओआई) जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि, पते का प्रमाण (पीओए) मसलन पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट/ पासबुक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म प्रमाण है तो आप आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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