पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए क्या-क्या कर सकते हैं इस्तेमाल, पढ़िए नया निर्देश

City Post Live - Desk

सिटी पोस्ट लाइव : पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरे जोरो शोरों पर है. पहले चरण के वोटिंग के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामंकन भर दिया है, जबकि दूसरे चरण के लिए नामांकन का पर्चा भरा जा रहा है. वहीं प्रचार प्रसार के लिए उमीदवार पूरे जोर-शोर से जुट गए हैं. बता दें इस बार निर्वाचन आयोग ने नया प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए किया है. इस बार चुनाव में प्रचार के लिए रिक्शा से लेकर बैलगाड़ी और टमटम तक का उपयोग करने की अनुमति निर्वाचन आयोग ने दी है.

इतना है नहीं निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है. गाइडलाइन के अनुसार, ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम कचहरी पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए 1 दोपहिया वाहन, मुखिया-सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को 2 दोपहिया वाहन और एक हल्का मोटर वाहन के उपयोग की अनुमति दी गई है. जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी अधिकतम 4 दोपहिया या फिर दो हल्के वाहन और एक हल्का मोटर वाहन इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके लिए उम्मीदवार को प्रखंड कार्यालय के वाहन कोषांग में पहले आवेदन देना होगा. सभी प्रखंडों में इसके लिए काउंटर के साथ अलग-अलग तरह की व्यवस्था की गई है. वहीं वोटों की गिनती होने के 15 दिन के भीतर ही चुनाव खर्च का सारा ब्‍योरा निर्वाची पदाधिकारी के पास प्रत्याशी द्वारा जमा कराना जरूरी है. बता दें  11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में कुल 8072 पंचायतों के 2 लाख 55 हज़ार 22 पदों पर चुनाव होना है. पहले चरण का मतदान 24 सितंबर जबकि 11वें चरण का मतदान 12 दिसंबर को होना है.

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