एफएसटी, एसएसटी, वीवीटी, वीएसटी एवं एकाउंटिंग टीम को प्रशिक्षण
एफएसटी, एसएसटी, वीवीटी, वीएसटी एवं एकाउंटिंग टीम को प्रशिक्षण
सिटी पोस्ट लाइव, धनबाद: विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन एवं 24 घंटे निगरानी के लिए सोमवार को स्टेटिक सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम एवं एकाउंटिंग टीम को प्रशिक्षण दिया गया।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण बैठक में एसडीओ राज महेश्वरम ने सभी टीम को आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिए सभा एवं जुलूस के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए वे सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दाखिल कर सकते हैं। सभी सार्वजनिक मैदान, सभा भवन जो सरकारी हैं, वह समान रूप से सभी प्रत्याशी के लिए उपलब्ध रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा के स्थान पर किसी को प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं दी जाएगी। जुलूस के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य है। जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, रूट और समाप्ति अनुमति के अनुसार ही होंगे।
एसडीओ ने कहा कि एक ही दिन एवं एक ही रास्ते से जुलूस निकालने की स्थिति में समय में परिवर्तन किया जा सकेगा। जुलूस में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग के लिए भी अनुमति अनिवार्य है। इसका उपयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 के बीच में नहीं किया जा सकेगा। एसडीओ ने बताया कि मतदान के दिन मतदान केंद्रों में मतदान कर्मी, उम्मीदवार, अभिकर्ता, पोलिंग एजेंट पहचान पत्र के साथ प्रवेश कर सकेंगे। एक समय में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, चुनाव से संबंधित लोक सेवक, पर्यवेक्षक, दिव्यांग व्यक्ति के साथ सहायक एवं मां के गोद में बच्चे को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि किसी भी उम्मीदवार का सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा। एसडीओ ने बाइक रैली, हेलीकॉप्टर, अस्थाई कार्यालय, बैनर पोस्टर की साइज, पोस्टर एवं पैंपलेट का प्रकाशन, सार्वजनिक व निजी संपत्ति का विरूपण पर भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। साथ ही कमर्शियल वाहनों पर झंडा स्टीकर लगाने की अनुमति नहीं देने, प्रचार गाड़ियों की मॉडिफिकेशन की अनुमति मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार करने, जुलूस के दौरान प्रतिभागियों को साड़ी, शर्ट आदि देने पर प्रतिबंध के बारे में भी बताया। प्रशिक्षण के दौरान सी विजील के नोडल पदाधिकारी सह उप समाहर्ता भूमि सुधार सतीश चंद्र ने कहा कि इस एप से हर नागरिक एवं हर मतदाता एक सजग पर्यवेक्षक बन सकता है। एप के माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा प्रलोभन देना, पैसा बांटना, मादक पदार्थों बांटना या किसी भी अन्य प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए फोटो एवं वीडियो को अपलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एप के माध्यम से प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।
प्रशिक्षण में डीपीओ, यूआईडी, अमित कुमार सिंह, बिजनेस एनालिस्ट आनंद कुमार पटेल तथा आईटी मैनेजर रुपेश मिश्रा ने सी विजील एप की बारीकियों के बारे में सभी टीम को बताया। प्रशिक्षण में झरिया, सिंदरी, निरसा, बाघमारा, टुंडी तथा धनबाद की स्टेटिक सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलांस टीम तथा एकाउंटिंग टीम के सदस्य मौजूद थे।