निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, प्राईवेट स्कूल रेगुलेशन बिल विधानसभा में पेश
सिटी पोस्ट लाइवः बिहार सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल को विधानसभा में पेश कर दिया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल गयी थी। जानकारी के मुताबिक अब प्राइवेट स्कूलों में न मनमाने ढंग से फी बढ़ेगी और न ही किताब कॉपियों के नाम पर लूट होगी. एडमिशन के नाम पर मोटी रकम की वसूली भी नहीं होगी.दरअसल, नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019 को मंजूरी मिल गई है. वर्षों से आम लोगों की मिल रही लगातार शिकायत के बाद राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए नया विधेयक कैबिनेट से पारित कर विधानसभा की पटल पर रखा गया है. अब महज विधेयक पारित होने की औपचारिकता बाकी रह गई है
.सूबे के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लगातार शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने बैठक कर निर्णय लिया है और अब अधिकतम 7 प्रतिशत फी वृद्धि ही प्राइवेट स्कूल कर पाएंगे. मंत्री ने कहा कि नए कानून के तहत अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी और फी के अलावे किताब-कॉपियों में भी अभिभावकों को स्कूल की मनमानी से मुक्ति मिलेगी और अगर स्कूल प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो सरकार रजिस्ट्रेशन तक रद्द कर सकती है.