दोहरे हत्या-कांड में अब गिरफ्तार नहीं होगें पप्पू यादव ,मिल गई जमानत

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सिटीपोस्टलाईव:अब पप्पू यादव दोहरे हत्याकांड मामले में नहीं होंगें गिरफ्तार .गौरतलब है कि एमपी-एमएलए के मुकदमे देख रही विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी नहीं होने से नाराज होकर उनकी गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था.लेकिन जब पप्पू यादव की तरफ से यह कहा गया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी.न्यायधीश ने शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को नियमित जमानत दे दी.

गौरतलब है कि तीन दिन पूर्व अदालत ने सांसद का बेल बांड रद कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. यह मामला पूर्णिया से ट्रायल के लिए पटना की विशेष अदालत में आया है.आरोप के अनुसार 7 नवंबर 1991 को रात्रि 10 बजे पूर्णिया जिले के जानकी नगर थाना क्षेत्र चांदपुर भंगहा गांव के पास पप्पू यादव और उनके साथियों ने कलानंद और अजय सिंह का अपहरण कर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. गोली लगने से एक अन्य व्यक्ति शंभू गंभीर रूप से घायल हो गया था.

पप्पू यादव ने तीन दिन पहले सिटीपोस्टलाईव से बातचीत में कहा था कि उन्हें इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.कोर्ट ने सम्मान जारी किया था .लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला.सांसद ने कहा था कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं.जल्द ही कोर्ट के सामने हाजिर होकर अपना पक्ष रखेगें. शुक्रवार को पप्पू यादव की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया .कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.अब गिरफ्तार नहीं होगें पप्पू यादव.

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