SC/ST एक्ट के तहत समय सीमा में हो कार्रवाई : नीतीश

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सिटीपोस्टलाईव:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन तय समय सीमा में करने का निर्देश दिया है. गुरुवार को पटना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में  मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति -जनजाति अभिनियम नियम के तहत दर्ज मामलों का कैटेगरी वाइज विश्लेषण करने का आदेश देते हुए कहा कि अगर मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है तो कोर्ट से कार्रवाई जल्द हो ये सुनिश्चित करना होगा. उन्होंने अनुसूचित जति-जन जाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में जांच लंबित नहीं रहने देने का निर्देश देते हुए कहा कि उन्होंने इसके लिए एक समय अवधि निर्धारित की है.इसका पालन हो रहा है या नहीं,इसका ध्यान खुद पुलिस महानिदेषक रखेगें.

मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर अनुसूचित जाति -जनजाति अधिकार अधिनियम सतर्कता समिति की बैठक निर्धारित समय सीमा में कराने का निर्देश देते हुए कहा कि  जिला स्तर पर साल में चार बैठकें होनी हैं, इसे सुनिश्चित कराए. जिन जिलों में निर्धारित बैठकें नहीं की गई हैं उन जिलों के जिलाधिकारी से कारण पूछा जाए. मुख्यमंत्री ने निर्देष दिया कि जिला स्तर पर सतर्कता समिति की बैठकों के आयोजन को जिलाधिकारी के एसीआर का भी बिन्दु बनाया जाए.

 

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