सावधान! अब रेलवे में तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर लगेगा 6 गुना जुर्माना

City Post Live - Desk

सावधान! अब रेलवे में तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर लगेगा 6 गुना जुर्माना

सिटी पोस्ट लाइव : अब रेल में यात्रा के दौरान ज्‍यादा सामान ले जाना भारी पड़ सकता है. क्‍योंकि‍ हवाई यात्रा की तरह ही अब रेल में भी तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. रेलवे कम्पार्टमेंट में जरूरत से ज्यादा सामान ले जाने की शिकायतों के बाद रेलवे बोर्ड ने 30 साल पुराने नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है. रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक, अगर कोई तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाता मिला, तो अतिरिक्त सामान का जो मालभाड़ा बनता है, उसका 6 गुना जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा.

6 गुना वसूला जाएगा जुर्माना

रेलवे बोर्ड के इन्फर्मेशन एंड पब्लिसिटी के डायरेक्टर वेद प्रकाश ने कहा, “मान लीजिए कोई यात्री स्लीपर क्लास में 80 किलो सामान लेकर 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, तो वो अपना 40 किग्रा अतिरिक्त सामान पार्सल ऑफिस से 109 रुपए में बुक करा सकता है. ऐसा नहीं करने पर 40 किलो अतिरिक्त सामान के लिए उसे जुर्माने के तौर पर 654 रुपए चुकाने होंगे.

क्या हैं नियम

एसी फर्स्ट क्लास : 150 किलो सीमा है सामान की. 70 किग्रा फ्री में ले जा सकते हैं. अतिरिक्त 80 किग्रा के लिए भाड़ा चुकाना होता है.

एसी टू टीयर : अधिकतम 100 किग्रा वजन का सामान ले जा सकते हैं. 50 किग्रा तक सामान फ्री है. अतिरिक्त 50 किग्रा के लिए भाड़ा चुकाना होता है.

स्लीपर क्लास : अधिकतम 80 किग्रा वजन का सामान ले जा सकते हैं. 40 किग्रा के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना होता, जबकि अतिरिक्त वजन के लिए पार्सल ऑफिस से बुकिंग करानी होती है.

सेकंड क्लास : अधिकतम 70 किलोग्राम तक वजन ले जा सकते हैं, 35 कि‍लो सामान के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना होता. अतिरिक्त 35 कि‍लो के लिए बुकिंग होती है.

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