झारखंड: 40 फीसदी बूथ अति संवेदनशील, 120 बूथ पर हेलीकॉप्टर से भेजे गये मतदानकर्मी
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: लोकसभा चुनाव के चौथे व झारखंड राज्य के पहले चरण में तीन लोकसभा सीटों के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान कर्मी अपने-अपने बूथों के लिए रवाना हो गए हैं। नक्सल प्रभावित 2400 बूथों पर दो दिन पहले ही मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। इन संवेदनशील बूथों में से 120 बूथों पर मतदान कर्मी हेलीकॉप्टर से भेजे गए। यहां सोमवार को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। 29 अप्रैल को झारखंड के चतरा, पलामू और लोहरदगा लोकसभा सीट पर मतदान होगा। शाम चार बजे तक कतार में लगे व्यक्ति को मतदान की अनुमति दी जाएगी। इन तीनों संसदीय सीट पर कुल 59 उम्मीदवार और 45,26,693 मतदाता हैं। इनके लिए कुल 6072 बूथ बनाये गये हैं। इनमें 40 फीसदी बूथ अति संवेदनशील हैं। इन संवेदनशील बूथों पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के जवान तैनात रहेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने बताया कि नक्सल प्रभावित 2,400 बूथों के लिए मतदानकर्मियों को चुनाव से दो दिन पहले 27 अप्रैल की दोपहर को ही रवाना कर दिया गया था। इनमें से 120 बूथों पर मतदानकर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया। ये सभी 27 अप्रैल की रात ही 299 कलस्टरों पर पहुंच गये। शेष बूथों के लिए रविवार कोे मतदानकर्मियों की रवानगी हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते ने बताया कि मतदानकर्मियों और अभिकर्ताओं को मतदान शुरू होने से एक घंटा पहले बूथ पर उपस्थित होना होगा। पहले मॉक पोल की कार्रवाई होगी, फिर मतदान शुरू होगा।
तीनो लोकसभा संसदीय सीटों की स्थिति
चतरा लोकसभा क्षेत्र
उम्मीदवारः 26
मतदाताः 13,94,814
मतदान केंद्रः 1899
मतदान केंद्र भवनः 1,407
शहरी क्षेत्रः 62
ग्रामीण क्षेत्रः 1,837
पलामू लोकसभा क्षेत्र
उम्मीदवारः 19
मतदाताः 18,50,485
मतदान केंद्रः 2,426
मतदान केंद्र भवनः 1,686
शहरी क्षेत्रः 167
ग्रामीण क्षेत्रः 2,257
लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र
उम्मीदवारः 14
मतदाताः 12,10,486
मतदान केंद्रः 1,747
मतदान केंद्र भवनः 1,225
शहरी क्षेत्रः 76
ग्रामीण क्षेत्रः 1,671
30 अप्रैल की सुबह तक तीनों लोस क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू
तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में 27 अप्रैल की शाम पांच बजे ही निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह मतदान के दूसरे दिन यानि 30 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक लागू रहेगी। इसके तहत मतदान कार्य में लगे प्रशासन व पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के मतदान केंद्र भवन के 100 मीटर परिधि में जमा होने या चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, आरक्षी बल और प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी तरह का हथियार लेकर सड़क पर निकलने या चलने पर प्रतिबंध है। मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक शराब बिक्री और सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अलावा निषेधाज्ञा की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। मतदान के 48 घंटे पहले से मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर, पंपलेट इत्यादि नहीं लगा रहेगा।