अलकतरा घोटाला के आरोपी RJD नेता इलियास हुसैन की विधायकी ख़त्म जेल
सिटी पोस्ट लाइव : आरजेडी विधायक ,अलकतरा घोटाले के अभियुक्त इलियास हुसैन की विधायकी आज से खत्म हो गई है. जन-प्रतिनिधि कानून के तहत बिहार विधान सभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है. गौरतलब है कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने अलकतरा घोटाले में बिहार पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक इलियास हुसैन को दोषी करार देने के बाद सजा सुना दी थी.रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें इस केस में दोषी पाते हुए 4 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई. इसके अलावा कोर्ट ने इलियास पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इलियास हुसैन फिलहाल बिहार की डिहरी सीट से राजद के विधायक हैं.लेकिन अब उनकी विधायकी भी ख़त्म हो गई है.
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व वर्तमान राजद विधायक इलियास हुसैन को फिर बड़ा झटका लगा है. उनकी बिहार विधानसभा की सदस्यता ख़त्म कर दी गई है. इलियास हुसैन को विशेष सीबीआई कोर्ट ने बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में चार साल कैद की सजा सुनाई है. इलियास हुसैन वर्तमान में डिहरी-ओन-सोन से राजद के विधायक हैं और पार्टी में एक बड़े मुस्लिम फेस माने जाते हैं. बिहार के बड़े घोटालों में एक इस मामले में कोर्ट ने इलियास हुसैन पर सश्रम कारावास के साथ ही 2 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया था.
पिछले महीने अलकतरा घोटाला मामले की सुनवाई की पूरी होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 27 सितम्बर को दोषी थार दिया था. यह अलकतरा घोटाला झारखंड के चतरा जिले से जुड़ा है. इसमें 375 मीट्रिक टन अलकतरा की हेराफेरी कर 18.75 लाख रुपये का घोटाला किया गया था. वर्ष 1992 से 1994 के बीच पथ निर्माण विभाग, चतरा में अलकतरा का ट्रांसपोर्ट हल्दिया भाया बरौनी करना था. लेकिन 375 मीट्रिक टन अलकतरा का ट्रांसपोर्ट किया ही नहीं गया. आरोप था की कि घोटाले के पैसे से इलियास हुसैन ने रिवॉल्वर, स्टीम कार, चांदी का टी-सेट समेत अन्य चीजें खरीदी थी.
इससे पहले बिहार से जुड़े अलकतरा घोटाले के मामले में 21 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 24 मई 2017 को पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत अन्य चार को आरोप मुक्त कर दिया था. मामला बिहार के सुपौल जिले से जुड़ा था. जहां 39 लाख का अलकतरा घोटाला सामने आया था.
बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को अलकतरा घोटाले में चार साल की सजा