डॉक्टरों पर हमला करनेवालों होगी 10 साल जेल और लगेगा 10 लाख जुर्माना
सिटी पोस्ट लाइव : आये दिन अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ होनेवाली मारपीट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़े नियम कानून बना दिया है.अब अगर कोई हॉस्पिटल में तोड़फोड़ और डॉक्टर से मारपीट का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल जेल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुरमाना चुकाना पड़ सकता है.जुरमाना नहीं देने पर डॉक्टर से मारपीट के दोषी व्यक्ति की सम्पति की कुर्की जप्ती भी हो सकती है.
दरअसल, अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ मरीजों के परिजनों की अक्सर होनेवाली हिंसक झड़प को देखते हुए केंद्र सरकार ने मेडिकल कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित एक बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इसे संसद के शीत कालीन सत्र में पेश करने की तैयारी है.दो दिन पहले सरकार ने इस बिल पर आम लोगों से भी राय देने के लिए आग्रह किया .अगले 30 दिनों तक लोग इस प्रस्तावित कानून पर अपनी राय दे सकते हैं.
अक्सर अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों पर हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं और डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर जाते रहते हैं.कईबार सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टर आंदोलन भी कर चुके हैं. पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक अस्पताल में मारपीट को लेकर पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे. इसके बाद केंद्र सरकार ने वादा किया था कि डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा कानून जल्द लाया जाएगा.
अगर कोई शख्स चिकित्सा संस्थान में किसी मेडिकल कर्मी पर हिंसक हमला करता है तो नए प्रस्तावित कानून के तहत उसे 10 साल की कैद हो सकती है. इसी जुर्म के लिए जुर्माने की रकम 10 लाख रुपये तक की गई है.मेडिकल कर्मी पर हमलों और चिकित्सा संस्थान संबंधी सभी अपराध गैरजमानती होंगे. ऐसे अपराध की जांच डीएसपी रैंक से ऊपर के अधिकारी ही करेंगे.पुलिस इसमें बिना वॉरंट भी आरोपी को अरेस्ट कर सकती है.