सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबंदी कानून में एक बड़ा संशोधन कर दिया है. अब कोई शराब पीते पकडे जाने पर जेल जाने से तो बाख जायेगें लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी .पहलीबार शराब पीते पकडे गए तो 50 हजार रुपये का जुरमाना देकर शराबी बच सकते हैं.लेकिन दूसरी बार धराये तो जेल जाने से कोई नहीं बचा पायेगा. शराबबंदी कानून में अपनी घोषणा के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फेरबदल कर दिया है. बिहार कैबिनेट ने आज यह बड़ा फैसला किया है. नीतीश कैबिनेट ने शराबबंदी के कड़े कानूनों में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जानकारी के मुताबिक शराब मिलने पर घर, वाहन और खेत जब्त करने के प्रावधानों में नरमी बरती गई है. साथ ही पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पचास हजार रुपये का जुर्माना या तीन महीने की कारावास होगी. संशोधन में शराबबंदी कानून के तहत सामूहिक जुर्माना खत्म करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 39 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. बिहार कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया. संशोधन में शराब में हानिकारक पदार्थ मिलाने और इससे मृत्यू होने पर सख्त कानून का प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है. ऐसे अपराध पर उम्रकैद या फिर मृत्यू की सजा हो सकती है. इसके साथ ही तीन साल की सजा पूरा कर चुके लोग जेल से बाहर निकलेंगे. इससे पहले सीएम नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार शराबबंदी के कड़े कानूनों पर कानूनविदों से सलाह कर रही है और इसे आगामी सत्र में संशोधन के लिए पेश किया जाएगा. शराबबंदी कानून में किये गए इस संशोधन से पुलिस की गुंडागर्दी पर काफी हदतक लगाम लग जाएगा . फाइन की रकम इतनी ज्यादा है कि जल्द कोई शराब पीने की हिम्मत नहीं जुटा पायेगा. इस संशोधन से लोग खुश हैं. वैसे और भी कई आमूलचूल परिवर्तन इस कानून में आनेवाले हैं.