सिटीपोस्टलाईव: सत्ता से हटने के बाद भी सरकारी बंगले का मोह रखने वाले नेताओं के लिए एक बुरी खबर है| ताउम्र सरकारी बंगले में रहने का सपना अब पूरा नहीं हो पायेगा| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने के अन्दर सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला देने का प्रावधान दिया गया था| 2016 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने एक कानून पारित किया था जिसके तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सारी जिंदगी सरकारी बंगले में रह सकते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस कानून को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐक्ट का सेक्शन 4(3) असंवैधानिक है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सबकी नज़र न्नेताओं की प्रतिक्रिया टिकी है| गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले सरकारी बंगले को खाली करने के मामले में कई नेताओं ने आपति जताई थी| ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बार फिर राजीतिक सियासत में उथल पुथल ला सकता है|