बाहुबली शहाबुद्दीन को कोर्ट ने मां-पत्नी और परिवार से मिलने की दी इजाजत, लगायी ये शर्त

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सिटी पोस्ट लाइव : दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को मां-पत्नी और परिवार से मिलने की इजाजत मिल गयी है। हत्या के मामले में सजा काट रहे शहाबुद्दीन को तीन दिन की कस्टडी पैरोल देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।

मोहम्मद शहाबुद्दीन पुलिस कस्टडी में अपनी मां, पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों से मिल सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शहाबुद्दीन को दिल्ली में अपने परिवार से मिलने के लिए कस्टडी पैरोल मंजूर कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन को हिदायत दी है कि वह इस दौरान परिवार के अलावा किसी अन्य से नहीं मिले।

जस्टिस अनूप जे. भंभानी ने बुधवार को हत्या के मामले में सजा काट रहे शहाबुद्दीन को तीन दिन की कस्टडी पैरोल देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तीन दिन के भीतर शहाबुद्दीन को दिल्ली में अपनी पसंद का जगह बताने का निर्देश दिया है जहां पर वह अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जेल सुप्रीटेंडेंट से कहा है कि निर्धारित पते का सत्यापन के बाद फैसले के तीस दिन के भीतर जब भी याचिकाकर्ता कहे उन्हें परिवार से मिलने के लिए उस जगह पर ले जाया जाए।

इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी पूर्व सांसद को परिवार से मिलने के लिए ले जाया जाए, उस समय साथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो। शहाबुद्दीन ने सिवान जाने और अपने परिवार से मिलने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की थी। शाहबुद्दीन ने कहा था कि उनके पिता का 19 सितंबर को निधन हो गया और वह अपनी मां के साथ समय बिताना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी मां अभी बीमार है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक दिन शहाबुद्दीन को छह घंटे के लिए कस्टडी पैरोल पर परिवार से मिलने के लिए ले जाया जाए। इसमें जेल से उक्त पते पर आने-जाने का समय शामिल नहीं है। यह समय सुबह छह बजे से शाम 4 बजे के बीच उन्हें परिवार से मिलवाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि जिस पते पर उन्हें ले जाया जाए, वह दिल्ली से बाहर का नहीं हो।

बता दें कि इस मामले में बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस से शहाबुद्दीन को उनके गृह जिला बिहार के सिवान ले जाने पर सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने शाहबुद्दीन से 3 नवंबर को दिल्ली में ही परिवार से मिलने का सुझाव दिया था। हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बिहार के बाहुबली नेता शाहबुद्दीन को सर्वोच्च कोर्ट के आदेश पर 2018 में दिल्ली की जेल में स्थानांतरित किया गया। जस्टिस अनूप जे. भंभानी ने 3 नवंबर को कहा था कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से कहा कि वह चाहे तो अपने परिवार को दिल्ली बुलाकर यहां पर उनसे मुलाकात कर सकते हैं।

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