एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदम्बरम को कोर्ट से मिली राहत,आठ अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

City Post Live - Desk

सिटी पोस्ट लाइव : एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति की गिरफ्तारी पर एक बार फिर आठ अक्टूबर तक रोक लगा दी है. पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर आठ अक्‍टूबर तक रोक लगा दी है. इससे पहले यह रोक सात अगस्त तक लगाई थी.

 

गौरतलब है कि एयरसेल-मैक्सिस मामला वर्ष 2006 में ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेस लिमिटेड को एयरसेल में निवेश करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से अनुमति दिलाए जाने से जुड़ा है. सीबीआई ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में दायर आरोप पत्र में चिदम्बरम और बेटे कार्ति चिदम्बरम को नामजद किया था. सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कैसे 2006 में एक विदेश कंपनी को विदेशी निवेश प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दे दी जबकि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के पास है. चिदम्बरम 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स सौदा मामले में एजेंसियों की जांच के दायरे में है.

 

 

चिदंबरम पर एफडीआई के लिए नियमों की अनदेखी कर एयरसेल-मैक्सिस कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप है. इस मामले में  5 जून 2018 को पी चिंदबरम ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए प्रस्तुत हुए थे. 13 जून को ईडी की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में पीएमएलए के सेक्शन 4 के अंतर्गत कार्ति की एजेंसी का नाम और चार अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया था. आपको बता दें कि मैक्सिस मलेशिया की एक कंपनी है जिसका मालिकाना हक एक बिजनेस टॉयकून टी आनंद कृण्णन के पास है, जिन्हें टैक नाम से भी जाना जाता है। टैक श्रीलंका की तमिल पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले एक मलेशियाई नागरिक हैं.

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