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उपराष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका कांग्रेस ने ली वापस

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सिटी पोस्ट लाइव : सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई। इससे पहले कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ के गठन पर सवाल उठाते हुए याचिका वापस ले ली। सुनवाई के लिए खुद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने 5 जजों की बेंच का गठन किया गया था। 23 अप्रैल को उपराष्ट्रपति ने विपक्ष के सात दलों के सांसदों के हस्ताक्षर वाले नोटिस को खारिज कर दिया था।आरोपों पर गौर करने के बाद ये पाया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मसला है इसलिए महाभियोग के लिए ये आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते।

हालांकि CJI जस्टिस दीपक मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस चेलमेश्वर के बीच तकरार जारी है। चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका जस्टिस चेलमेश्वर के सामने आई। कांग्रेस की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस चेलमेश्वर और एसके कौल की बेंच के सामने मामले की तुरंत लिस्टिंग की मांग की। राज्यसभा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था। इस फैसले को 2 कांग्रेस सांसदों प्रताप सिंह बाजवा और यमी याज्ञनिक ने चुनौती दे कर कहा कि उपराष्ट्रपति और सभापति वेंकैया नायडू के पास इसे खारिज करने का विकल्प नहीं है। उन्हें जस्टिस मिश्रा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाना चाहिए थी।

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