सिटी पोस्ट लाइव :बिना आधार कार्ड के भी अब कर सकेंगे आयकर रिटर्न दाखिल. आयकर विभाग ने करदाताओं की मुश्किलों को देखते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके अंतर्गत अब बिना आधार कार्ड के भी लोग अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट व न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने कहा कि इस बाबत केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) 31 मार्च 2019 तक के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करे.
आपको बता दें कि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जयश्री सातपुते बनाम भारत सरकार में फैसला दिया है कि आयकर विभाग को अपने पोर्टल पर अनिवार्य रूप से विकल्प देना होगा जिससे बिना आधार कार्ड वाले लोग भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. याचिकाकर्ता श्रेया सेन की मांग है कि उन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 में बगैर आधार कार्ड के पंजीकरण नंबर व आधार कार्ड लिंक कराए आयकर रिटर्न भरने की अनुमति दी जाए. साथ ही यह भी मांग की कि सीबीडीटी 30 जून 2018 को जारी अपनी उस अधिसूचना पर कायम रहे, जिसके तहत आयकर रिटर्न भरने के संबंध में आधार कार्ड को पैन कर्ड से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2019 कर दी गई है.अभी आयकर विभाग के वेबसाइट पर बिना आधार कार्ड वालों के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने का कोई विकल्प नहीं है परंतु इस आदेश के बाद आयकर विभाग को बिना आधार कार्ड वालो को भी आयकर रिटर्न दाखिल करने का वेबसाइट पर विकल्प देना होगा.
न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट व न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने कहा कि सभी पहलुओं को देखते हुए अदालत ने याची को अनुमति दी थी कि वह आधार कार्ड लिंक किए अथवा आधार कार्ड के पंजीकरण नंबर की जानकारी दिए बगैर वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आयकर रिटर्न भर सकती हैं. इस पर याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि सीबीडीटी द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा भले ही बढ़ा दी गई हो, लेकिन आयकर विभाग की तरफ से उन्हें ईमेल के द्वारा कहा गया कि अगर वह ऐसी कोई रियायत चाहती हैं तो उन्हें अदालत से संपर्क करना होगा.