बिहार के लोगों को झारखंड में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ: हाईकोर्ट.
सिटी पोस्ट लाइव : झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण के मामले में बड़ा फैसला दिया है. बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें अब ये लाभ नहीं मिलेगा. हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच के फैसले के अनुसार जो झारखण्ड के स्थानीय निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. यह फैसला 2-1 के मत से सुनाया गया.
तीन जजों में से एक जज एचसी मिश्रा ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह कहा कि क्योंकि यह अखंड बिहार से संबंधित मामला है, इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए. जबकि न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और बीवी मंगल मूर्ति ने अपील को स्वीकृत करते हुए कहा कि जो स्थानीय निवासी झारखंड का नहीं है, उन्हें लाभ नहीं दिया जा सकता है. दरअसल बिहार के रहने वाले रंजीत कुमार ने झारखंड पुलिस बहाली में आरक्षण का लाभ मांगा था.
अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि बिहारियों को झारखंड में आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा. झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहारियों की चिंता बढ़ गई है. बिहार से वर्ष 2000 में अलग होकर बने नए झारखंड राज्य में आज भी बड़ी आबादी आबादी बिहारियों की है. ऐसे में हाई कोर्ट के इस फैसले से बिहारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.