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15 अप्रैल से 5 राज्‍यों में लागू होगा इंट्रा स्‍टेट E-way बिल

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राज्यों के भीतर माल के आवागमन के लिए इंट्रा स्‍टेट ई-वे बिल की व्यवस्था 15 अप्रैल से पांच राज्यों में शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों के भीतर माल के आवागमन के लिए ई-वे बिल व्यवस्था को 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। ये पांच राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल और उत्तर प्रदेश हैं।

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