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ग्राम प्रधानों को चेतावनी, अफीम की अवैध खेती की सूचना प्रशासन को नहीं दी तो होगी कड़ी कार्रवाई

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ग्राम प्रधानों को चेतावनी, अफीम की अवैध खेती की सूचना प्रशासन को नहीं दी तो होगी कड़ी कार्रवाई
सिटी पोस्ट लाइव, खूंटी: पुलिस प्रशासन ने जिले के सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि वे अपने इलाके में हो रही अफीम की अवैध खेती की सूचना प्रशासन को नहीं दी तो एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा शीघ्र ही अफीम की खेती के खिलाफ जोरदार अभियान शुरू किया जायेगा। एसपी ने सभी ग्राम प्रधानों, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें क्षेत्र में अफीम की खेती की जानकारी है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को जरूर दें। उन्हें चेतावनी भी दी गयी है कि सूचना नहीं देने पर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। ज्ञात हो कि खूंटी जिले के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में भारी मात्रा में अफीम की अवैध खेती की जाती है। पिछले वर्ष पुलिस ने डेढ़ करोड़ से अधिक मूल्य की अफीम पकड़ी थी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी।
थाना प्रभारियों को दिया निर्देशः एसडीपीओ
जिले में धान की फसल कटने के बाद ही अफीम के बीज खेतों में डाले जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस अभी से अफीम की खेती रोकने की तैयारी में जुट गयी है। इसके लिए पुलिस संभावित क्षेत्रों पर निगरानी रख रही है। ये बातें एसडीपीओ आशीष कुमार महली ने कही। उन्होंने बताया कि ऐसे क्षेत्र, जहां अफीम की खेती होती है या होने की संभावना है, वैसे क्षेत्रों में पुलिस छानबीन कर रही है। अफीम की खेती से संबंधित जानकारी जुटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा बाजार में अधिक मात्रा में उर्वरक, मोटर पंप आदि की बिक्री पर भी निगरानी रखी जा रही है। अफीम की खेती के लिए बाजार में बड़ी मात्रा में पानी मशीन, उर्वरक और अन्य सामानों की बिक्री होती है। पुलिस ऐसे व्यापारियों पर भी नजर बनाये हुए है। एसडीपीओ ने बताया कि अफीम की खेती रोकने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया जा चुका है। थाना प्रभारी अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा सभी क्षेत्र के मुखिया, ग्राम प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य को भी नोटिस किया गया है। उन्हें कहा गया है कि अगर उनके क्षेत्र में अफीम की खेती हो रही है तो तत्काल जानकारी दें। जानकारी नहीं देने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

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