स्कार्पियो लूट मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास
स्कार्पियो लूट मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास
सिटी पोस्ट लाइव, दुमका: झारखंड में दुमका की एक अदालत ने डेढ़ साल पूर्व स्कार्पियों लूट से संबंधित एक मामले में दोषी पाकर आज तीन आरोपियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और दो-दो हजार रूपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सभी आरोपी को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। छुमका के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार मिश्रा की अदालत ने रामगढ़ थाना कांड संख्या- 95/2017 में दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद भादवि की धारा 392 के तहत आरोपी अलाउद्धीन अंसारी, इस्लाम अंसारी को भादिव की धारा 411 के तहत दोषी पाकर विक्की कुमार सिंह के विरूद्ध तीन-तीन साल के कठोर कारावास और दो-दो हजार रूपया जुर्माना अदा करने सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीनों आरोपियों को तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक अलाउद्धीन अली ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। मामले की त्वरित सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से न्यायालय में 13 गवाह पेश किये गये। सहायक लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार गोड्डा जिले के डांडे थाना क्षेत्र के शिव नगर गांव निवासी और घटना के वक्त दुमका की रहने वाली प्रीति देवी की सूचना पर 28 अक्टूबर 2017 को रामगढ़ थाना में भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या-95/2017 (जी.आर.केश नम्बर 945/017) दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 27 अक्टूबर की शाम करीब 6.30 बजे दुमका निवासी प्रीति देवी की स्कार्पियां के चालक प्रदीप दास वाहन लेकर रामगढ़ के रास्ते छठ का प्रसाद पहुंचाने के लिए शिवनगर जा रहा था। इस बीच रात्रि के करीब 9 बजे लघु शंका के लिए स्कार्पियों चालक कुसमा गांव के पास वाहन रोका। वहां पहले से करीब 28 और 25 वर्ष का दो आदमी खड़ा था। वाहन को रूका देख दोनों ने चालक प्रदीप दास से गोड्डा अस्पताल में किसी के भर्ती होने और काफी परेशान होने की बात कहकर वहां पहुंचाने की काफी विनती की। इस पर चालक ने दोनों को वाहन में बैठा लिया। इसी क्रम में दोनों ने गोड्डा कॉलेज के समीप चालक प्रदीप दास को मारपीट कर वाहन से उतार दिया और स्कार्पियों लूट कर भाग गया। दोनों अपराधियों ने लूटी गयी स्कार्पियों को बिहार के बांका जिले ककवारा निवासी विक्की कुमार सिंह को बेच दिया। पुलिस ने त्वरित अनुसंधान के क्रम में विक्की कुमार सिंह के पास से लूटी गयी स्कार्पियों बरामद कर लिया। दर्ज प्राथमिकी और पुलिस अनुसंधान के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने गोड्डा जिले के सरकंडा निवासी अलाउद्धीन अंसारी और इस्लाम अंसारी के साथ विक्की कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था।