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शराबबंदी उल्लंघन मामले में युवक ने दायर की जमानत याचिका, जज ने रखी अनोखी शर्त, दी जमानत

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सिटी पोस्ट लाइव: बिहार में शराबबंदी कानून लागू है लेकिन आये दिन इसकी तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. इसी क्रम में खबर मधुबनी जिले से सामने आ रही है जहां, एक युवक शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में जेल बंद था. वहीं, युवक के तरफ से जमानत याचिका दायर की गयी. जिसके बाद जज के द्वारा युवक के सामने एक अनोखी शर्त राखी गयी और इसके बाद ही उसे जमानत दी गयी. यह मामला जिले के झंझारपुर कोर्ट से जुड़ा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, झंझारपुर के मधेपुर थाना में 16 नवंबर 2020 को चौकीदार जलधारी पासवान के आवेदन पर शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज हुआ था. वहीं, एफआईआर के मुताबिक, सभी अपराधी पचही गांव के पास स्कार्पियो और बाइक से शराब की तस्करी कर रहे थे. तभी उन्हें रोकने की कोशिश की गयी लेकिन अपराधी वहां से भाग निकले. इसी मामले को लेकर आरोपी मधेपुर थाना क्षेत्र निवासी नीतीश कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया था.

जिसके बाद अब 9 महीने जेल में सजा काटने के बाद उसे झंझारपुर कोर्ट द्वारा एक अनोखी शर्त पर जमानत दे दी गयी है. दरअसल, इस मामले में एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) के कोर्ट ने नीतीश कुमार को आइंदा शराबबंदी कानून का पूर्णतया पालन करने के साथ ही पांच गरीब परिवार के बच्चों को तीन महीने तक फ्री में शिक्षा दिलाने के बाद उनके परिवार से लिखित प्रमाणपत्र लेकर कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है.

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