सिटी पोस्ट लाइव की खबर का असर, महिला आयोग के सामने पेश होंगे DSP नोमानी

City Post Live - Desk

सिटी पोस्ट लाइव की खबर का असर, महिला आयोग के सामने पेश होंगे DSP नोमानी

सिटी पोस्ट लाइव : एक बार फिर सिटी पोस्ट लाइव की खबर का असर हुआ है. महिला से छेड़छाड़ और सेक्सुअल फेवर की डिमांड करने के आरोपी डीएसपी शिबली नोमानी को महिला आयोग ने हाजिर होने का फरमान सुनाया है. शिबली नोमानी के काले कारनामे को जग-जाहिर करने के बाद महिला आयोग सक्रिय हुईं और नोमानी को तलब के लिए बुलाया है. बता दें ब्यूटी पार्लर की संचालिका से सेक्सुअल फेवर मांगे जाने का खुलासा  करने वाली पीड़ित महिला हर जगह गुहार लगाकर जब थक गयी, तो अपनी आवाज उठाने के लिए सिटी पोस्ट लाईव के दफ्तर पहुंची. सबसे पहले सिटी पोस्ट लाईव ने इस महिला के साथ डीएसपी शिबली नोमानी द्वारा किये गए दुर्व्यवहार की खबर को प्रसारित किया. जिसके बाद शिबली नोमानी के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई है. कल शिबली को महिला आयोग के सामने हाजिर होना है.

आप भी सुनिए महिला आयोग की सदस्य उषा विद्यार्थी ने क्या कहा है….

जानें क्या है पूरा मामला

प्रियंका (नेम चेंज्ड) पटना के राजीव नगर में ब्यूटी पार्लर चलाती हैं. उनके साथ उनके एक पडोसी सीआरपीएफ के जवान ने छेड़खानी की. प्रियंका तुरत राजीव नगर थाने पहुँच गईं शिकायत दर्ज कराने. शिकायत भी दर्ज हो गई. पुलिस छानबीन करने आरोपी के घर भी गयी. लेकिन वह फरार हो गया. एक साल बीत जाने के बाद भी आज तक वह गिरफ्तार नहीं हुआ. प्रियंका निराश हो गई. लेकिन एक दिन रात दस बजे थाने से केस के आइओ का फोन आया. कहा गया कि डीएसपी साहब मामले की जांच पड़ताल खुद करने आपके घर आये हैं. आप घर पहुँच जाइए. डीएसपी साहब घर घर पर रात 10 बजे पहुंचे. फिर उसके पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और दे दिया एक ऑफर -“मेरा भी ध्यान रखों.

मेरे लिए भी कुछ व्यवस्था करो, तुम्हारा सारा कम कर दूंगा. डीएसपी ने ख कोई अच्छी लड़की की व्यवस्था करो. जिसके बाद डीएसपी साहब ऑफर देकर घर से निकल गए. जिसके बाद पीड़ित महिला ने न्याय के लिए पुलिस महानिदेशक को एक आवेदन लिखकर गुहार लगे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. तब महिला सिटी पोस्ट लाइव के दफ्तर पहुँच सारी आप-बीती सुनाई. सिटी पोस्ट के खबर प्रसारित करने के बाद पूरे महकमे में बात आग की तरह फ़ैल गई जिसका नतीजा है कि महिला आयोग ने उन्हें तलब के लिए बुलाया है. अब देखना है कि उस गरीब पीड़ित महिला को क्या “कानून के गुनाहगार को कानून सजा दे पाता है या नहीं”?

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