अग्रवाल बंधु हत्याकांड के मुख्य आरोपित लोकेश चौधरी की जमानत याचिका खारिज

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: अग्रवाल बंधु हत्याकांड के मुख्य आरोपित लोकेश चौधरी की जमानत याचिका रांची सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। लोकेश की ओर से अधिवक्ता नागमणि तिवारी और अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने न्यायालय में बहस की। जमानत याचिका पर बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस पूरे घटना में आरोपी की संलिप्तता नहीं है, जबकि लोक अभियोजक ने बचाव पक्ष के इस दावे का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने लोकेश की याचिका खारिज कर दी।
 उल्लेखनीय है कि बीते 12 मार्च को मामले में सुनवाई हुई थी। मामले में बचाव पक्ष ने अदालत से मूल दस्तावेज के साथ जमानत याचिका पर बहस के लिए समय देने का आग्रह किया था। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए जमानत पर सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की थी। मालूम हो कि हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या 6 मार्च 2019 को अशोक नगर स्थित एक न्यूज़ चैनल के बंद कार्यालय में गोली मारकर कर दी गई थी। हत्या का मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी ने बीते 9 दिसम्बर को कोर्ट में सरेंडर किया था। लंबे समय से वह रांची पुलिस को चकमा देकर फरार था। इस मामले में फिलहाल एमके सिंह अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है।
अग्रवाल बंधु हत्याकांड में पांच लोगों को आरोपित बनाया गया था, जिसमें चार आरोपित जेल में हैं। घटना के दो दिन बाद आठ मार्च को पहले पुलिस ने लोकेश चौधरी के ड्राइवर शंकर को गिरफ्तार किया था। फिर बॉडीगार्ड सुनील सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जबकि एक अन्य बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर किया था। दोनों बॉडीगार्ड ने खुलासा किया था कि पैसे को लेकर दोनों भाइयों की हत्या लोकेश चौधरी व एमके सिंह ने की थी।
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