मुजफ्फरपुर शेल्टर होम : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, परिवार को सौंपी जाएं 8 लड़कियां
सिटी पोस्ट लाइव : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 44 लड़कियों में से 8 लड़कियों के माता-पिता की पहचान की जा चुकी है. लिहाजा इन्हें उनके परिवार से मिलाने के लिए बिहार सरकार कदम उठाए. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के एक्शन प्रोजेक्ट ‘कोशिश’ के बाद आया है. जिसमें टिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये आठ लड़कियां स्वस्थ हैं और परिवारों को सौंपी जा सकती हैं.
बता दें बता दें कि बीते जुलाई में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने TISS को आदेश दिया था कि वो बालिका गृह में यातना सह चुकी सभी 44 लड़कियों के पुनर्वास का प्लान तैयार करे, और चार हफ्ते में लड़कियों के पुनर्वास की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि सभी लड़कियों के लिए अलग-अलग पुनर्वास का प्लान बनाया जाए.
इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 44 लड़कियों में से 8 लड़कियों के माता-पिता की पहचान की जा चुकी है. इसलिए उन्हें उनके माता पिता को सौंपा जाए और बाकी की लड़कियां सरकारी होम में ही रहेंगी. इनकी शिक्षा और मेडिकल जरूरतों की देखभाल एक एनजीओ करेगा. बता दें कि पिछले साल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के साथ यौन हिंसा और यौन उत्पीडन के मामले सामने आए थे. इस घटना ने पूरे देश में भूचाल ला दिया था.