बालिका गृहकांड : कल आएगा साकेत कोर्ट का फैसला, ब्रजेश ठाकुर समेत दर्जनों हैं आरोपी.
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड से जुड़े ब्रजेश ठाकुर, इंदु कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी, रवि, कुमार रोशन, विकास कुमार, दिलीप कुमार वर्मा, विजय कुमार तिवारी, गुड्डू कुमार पटेल, किशन राम उर्फ कृष्णा, रोजी रानी, डॉ. अश्विनी, विक्की, रामानुज ठाकुर, रामाशंकर सिंह, साइस्ता परवीन उर्फ मधु के भाग्य का फैसला कल यानी गुरुवार को हो जाएगा. बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिकागृह यौन उत्पीड़न (Muzaffarpur Shelter Home Case) मामले में साकेत कोर्ट (Saket Court) 12 दिसंबर यानी कल अपना फैसला सुनायेगा. मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) समेत कुल 20 आरोपियों पर पोक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. आरोपियों में बालिका गृह के कर्मचारी और सामाजिक कल्याण विभाग बिहार के अधिकारी भी शामिल हैं.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 फरवरी से इस मामले की साकेत कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने छह माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था. मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर पोक्सो और रेप समेत कई धाराओं में मामला चल रहा है. पिछले साल जुलाई में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त बालिका गृह में कई बच्चियों से रेप और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था.
मामला टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस की रिपोर्ट आने के बाद प्रकाश में आया था. टीआईएसएस की रिपोर्ट के बाद बालिका गृह को खाली कराने के साथ बच्चियों को पटना और मोकामा के साथ अन्य बालिका गृह में ट्रांसफर किया गया था. अनियमितता को लेकर FIR में दर्ज की गई थी फिर मामला बढ़ने पर जुलाई में मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप मामले में सीबीआई ने आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. संबंधित आरोपों के लिए आरोपियों की मिनिमम सजा 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकती है.