पलामू: मारपीट के मामले में पति पत्नी को मिली सजा

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सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के सप्तम जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को मारपीट, गाली गलौज करने के एक मामले के आरोपी पति पत्नी पारशनाथ महतो व चिंता देवी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। मामले में 11 गवाहों की गवाही हुई थी। इस मामले में केश्वर महतो ने अपने भाई व उनके पत्नी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी लेस्लीगंज थाना में दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि जमीन जोतने को लेकर भाई पारशनाथ महतो ने सिर पर टांगी से मारकर जख्मी कर दिया था।

जिस जमीन को लेकर दोनों भाई में विवाद था उस जमीन को लेकर दोनों भाई सुलह कर लिए थे तथा जमीन का बंटवारा कर लिए थे। अभियुक्त के अधिवक्ता ने वीसी के माध्यम से अदालत में बहस किया। अदालत ने सुनवाई करते हुए उपरोक्त वाद में पारशनाथ महतो व उनकी पत्नी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी। अभियुक्त के अधिवक्ता ने सजा के बिंदु पर बहस करते हुए कहा कि चुकी पहली घटना है व जिस जमीन को लेकर विवाद था उसका दोनों भाई आपस मेंबटवारा कर लिए है। अदालत ने दोनों को जख्मी गीता देवी को एक एक हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

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