हत्या करने की कोशिश के मामले में नौ अभियुक्तों को पांच साल की जेल

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हत्या करने की कोशिश के मामले में नौ अभियुक्तों को पांच साल की जेल

सिटी पोस्ट लाइव, बोकारो: बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश- द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने मंगलवार को हत्या का प्रयास किए जाने संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए कुल नौ अभियुक्तों को पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में दीपक महथा, सत्यनारायण महथा, श्रीकांत महथा, मेघनाथ महथा, विकास महथा, ब्रह्मानंद महथा, तेगरु महथा, रसराज महथा और मनोज महथा के नाम शामिल हैं। हत्या करने के प्रयास में दोषी पाते हुए उक्त अभियुक्तों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा तथा 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। उक्त घटना 18.06.2015 की थी। पूर्व में चंदनकियारी में दर्ज कांड संख्या- 82-15 दर्ज के अभियुक्त लखन महथा पर उक्त लोगों ने हमला किया था। इसके अनुसंधान के क्रम में पुलिस निरीक्षक वहां गए थे और जब उन लोगों का बयान लेकर वापस आए तो इसी बीच उक्त सभी नौ अभियुक्त हरवे-हथियार, लाठी-डंडा व भाला से लैस होकर लखन महथा के घर में घुस गए और उसे बुरी तरह से मारकर जख्मी कर दिया। उसे बचाने के लिए पहुंचे जगन्नाथ महथा और रणधीर महथा को भी उनलोगों ने मारकर जख्मी कर दिया था।

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