पत्रकार ब्रजेश हत्याकांड के 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा.

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सिटी पोस्ट लाइव :आखिरकार सोमवार को पत्रकार ब्रजकिशोर हत्या मामले में रोसड़ा न्यायालय ने दोषियों को सजा सूना दी.रोसड़ा के एडीजे प्रथम के न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने मृतक के भाई कमल किशोर कमल, उनकी पत्नी किरण कुमारी देवी, अशोक महतो, मनीष कुमार उर्फ आशीष कुमार, फंटूस पासवान और सुरेन्द्र सहनी को आईपीसी की धारा 302/34, 120 बी और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.गौरतलब है कि चार साल दस महीने पहले समस्तीपुर (Samastipur) के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सलखनी में पत्रकार ब्रजकिशोर ब्रजेश की हत्या कर दी गई थी.

रोसड़ा एडीजे प्रथम (ADJ 1) के न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में छह में से चार दोषियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 20,000 रुपये अर्थदंड (जुर्माना) की सजा सुनाई है. रोसड़ा के एडीजे प्रथम के न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने मृतक के भाई कमल किशोर कमल, उनकी पत्नी किरण कुमारी देवी, अशोक महतो, मनीष कुमार उर्फ आशीष कुमार, फंटूस पासवान और सुरेन्द्र सहनी को आईपीसी की धारा 302/34, 120 बी और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

न्यायाधीश ने 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल और 3,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी. इसमें दो आरोपी सुरेन्द्र सहनी और फंटूस पासवान के कोर्ट में सदेह (सशरीर) उपस्थित नहीं रहने के कारण उनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है. वहीं, अन्य चार दोषियों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया है.

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