हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री को नहीं दी राहत

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी ने बुधवार को पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की आय से अधिक मामले को लेकर अपील याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।कोर्ट के फैसले से राय के अलावा उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन दोनों की ओर से भी अपील याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं। राय के अधिवक्ता एके रसीदी ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलते ही वह सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेंगे और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की जाएगी।
दरअसल, सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 1.46 करोड़ के आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय को पांच साल की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ तीनों ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को वर्ष 2017 में ही जमानत मिल गई थी। तब से वे जमानत पर हैं। लेकिन अपील याचिका खारिज होने के बाद उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करना होगा। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने सरेंडर करने की तिथि निर्धारित नहीं की है। लेकिन उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करना होगा।
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