गैंगस्‍टर अबू सलेम को रंगदारी मामले में कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

City Post Live - Desk

सिटी पोस्ट लाईव: गैंगस्‍टर अबू सलेम को साल 2002 में रंगदारी मांगने के एक मामले में कोर्ट ने अबू सलेम को 7 साल की सजा सुनाई है. अबू सलेम पर 2002 में दिल्ली के ही एक बिजनेस मैन से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप था जिसके बाद उसे 26 मई को सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया गया था. कोर्ट ने अबू सलेम को आईपीसी की धाराओं 387 और 506 के तहत दोषी करार दिया है.

 

ख़बरों के मुताबिक़  रंगदारी के मामले में अपनी सफाई में सलेम ने आरोपों को झूठा बताया था. इस मामले में कोर्ट ने सह आरोपियों मोहम्मद अशरफ उर्फ बबलू, पवन कुमार मित्तल उर्फ राजा भैया, माजिद खान उर्फ राजू भाई और चंचल मेहता को बरी कर दिया था. सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया गया था. मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने बीते साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट केस में दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी जिसके बाद से अबू सलेम जेल में है.

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