सिटी पोस्ट लाइव : एक पुरानी कहावत हैं न कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो एक बार फिर सच साबित हुआ है. एक मासूम से हैवानियत करने वाले को आखिरकार मौत की सजा मिल ही गई. मामला समस्तीपुर जिले से जुड़ा है जहां के एडीजे और विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो के तहत ये फैसला सुनाया.
जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में 2 जून 2018 को आरोपी रामलाल महतो के द्वारा 3 साल के मासूम बच्ची के साथ उसके ननिहाल में जघन्य तरीके से रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी और शव को खेत में फेंक दिया गया था. रेप और हत्या की इस वारदात को लेकर एक मामला बच्ची के माता-पिता के द्वारा दलसिंहसराय थाना में दर्ज कराया गया था. पीड़ित परिवार उजियारपुर थाना इलाके का रहने वाला है. 3 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी जिसके बाद पीड़िता की हत्या भी कर दी गई थी.
रेप के बाद हत्या के इस मामले में आरोपी रामलाल महतो को फांसी की सजा सुनाई गई है. समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना इलाके में 2 जून 2018 को हुई रेप के बाद हत्या के इस मामले में न्यायालय ने लगभग ढाई साल बाद अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश द्वारा कांड संख्या 150/18 दलसिंहसराय थाना के तहत दोषी पाए गए शख्स को धारा 376, 302 &6 पास्को एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है.
जाहिर है ऐसे हैवानों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है. इन जैसे लोगों के लिए मौत की सजा ही सबसे बेहतर विकल्प है. इस फैसले के बाद हैवानियत करने वालों के मन में डर पैदा होगा. जो महिलाओं और बच्चियों की जिन्दगी को तबाह कर चुके हैं. उन्हें ये पता नहीं कि कानून सजा देने में देर जरूर करे लेकिन सजा मिलती जरूर है. जिसका जीता जगाता नमूना ये ऐतिहासिक फैसला है.