बोधगया सीरियल ब्लास्ट : आज नहीं हो पाया सजा का एलान, पूरी नहीं हो पाई सुनवाई

City Post Live

7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए नौ धमाकों में पांच आरोपियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था.  साल 2013 में हुए इस धमाके में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे.

  सिटीपोस्टलाईव: बिहार के बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिये गये लोगों को आज सजा नहीं सुनाई जा सकी.गौरतलब है कि  एनआईए कोर्ट में सभी दोषियों को पेश किया गया था . सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद सजा का एलान होना था .लेकिन सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाने के कारण सजा पर सुनवाई आज टल  गई ..तीन दिन पहले चार साल 10 माह 12 दिन के बाद शुक्रवार को एनआईए कोर्ट का फैसला आया था. कोर्ट ने मामले में आरोपी सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था. आज सुबह बोधगया ब्लास्ट के सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एनआईए कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई दी गई थी.

7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए नौ धमाकों में पांच आरोपियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था.  साल 2013 में हुए इस धमाके में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे.

पटना सिविल कोर्ट में 2013 में गठित एनआईए कोर्ट का यह पहला फैसला होगा. बोधगया ब्लास्ट में एनआईए द्वारा इस मामले में  90 गवाहों को पेश किया गया था. विशेष न्यायाधीश ने 11 मई 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद  अपना निर्णय 25 मई तक सुरक्षित रख लिया था. 26 को उन्हें दोषी करार दिया  दिया था.अब इस मामले में कल सुनवाई होगी फिर सजा का एलान होगा .

दोषियों में इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजिबुल्लाह अंसारी भी शामिल हैं. ये सभी पटना के बेउर जेल में बंद है. एनआईए ने मामले की जांच करने के बाद सभी आरोपियों पर तीन जून 2014 को चार्जशीट फाइल किया था. 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट मे भी ये सभी आरोपी हैं.

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