SC/ST एक्ट का बिहार में हो रहा बड़ा दुरूपयोग, मृतक के खिलाफ मामला थाने में दर्ज

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार पुलिस का एक और चौकानेवाला कारनामा सामने आया है.बिहार में किस तरह से के एससी /एसटी थाने में वगैर पड़ताल के फर्जी मुकदमे दायर होते हैं, इसका ताजा उदहारण जहानाबाद जिला में सामने आया है. यहां के घोषी थाना क्षेत्र के वैना गांव के एक मृत व्यक्ति के खिलाफ एससी /एसटी थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है. मृत व्यक्ति के ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत केस दर्ज कर किया गया है. गांव के जिस शख्स नीरज कुमार, पिता रंगनाथ शर्मा के खिलाफ केस हुआ है उनकी मृत्यु 2019 में ही हो चुकी है. इसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी स्थानीय प्रखंड कार्यालय से जारी किया गया है लेकिन कुछ ग्रामीणों द्वारा झूठा मुकदमा बनाने के लिए मुर्दा को भी मुजरिम बना दिया गया.

एससी-एसटी थाने में गांव के ही जगदीश दास द्वारा झूठा आवेदन दिया गया जिसके आधार पर पुलिस द्वारा भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी. इस घटना से ग्रामीण भी हैरान हैं कि किस तरह से झूठा मामला बनाकर लोगों को फंसाने की साजिश की जा रही है. अनुसूचित जाति अधिनियम का दुरुपयोग कर मृत व्यक्ति पर मारपीट करने तथा जातिसूचक शब्द बोलने का आरोप लगाना अपने आप में झूठ की कलई खोलता है.

एससी-एसटी थानाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने बताया कि पीड़ित के दिये आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है अगर किसी मृतक का नाम दिया आवेदन में दिया गया है तो अनुसंधान में हटा दिया जायेगा. भले ही अनुसंधान में मृत व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा परंतु एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो जाने से मृतक के परिजन के साथ साथ ग्रामीण भी चिंतित है. उनका कहना है कि इसी तरह के फर्जी मामले एसटी एसी एक्ट के तहत दर्ज किये जा रहे हैं.

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