सिटी पोस्ट लाइव -राजद विधायक अनत सिंह की सजा पर आज सुनवाई थी सुनवाई के बाद फैसला आया छोटे सरकार यानि अनंत सिंह को 10 साल कि सजा हुई इसे पहले 14 जून को ही कोर्ट ने उन्हें दोषी करा दिया था आज अंतिम फैसला हुआ जहा उन्हें दोषी मेट हुए कोर्ट ने उन्हें 10 साल का सजा सुनाया अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या सजा होने के बाद उनका विधायकी पद रहेगा या चला जाएगा | इस सिलसले में उनके वकील से बातचीत कि गयी तो उनके वकील ने बतया कि वो MP-MLA कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हाईकोर्ट इस फैसले पर स्टे लगाता है तो उनकी विधायकी रहेगी, लेकिन अगर स्टे नहीं मिलता है तो विधायकी पर खतरा है। 16 अगस्त 2019 को उनके आवास पर छापेमारी हुई थी|
गांव स्थित पुश्तैनी घर से एक AK-47, 26 गोली, 2 हैंड ग्रेनेड और एक मैगजीन की मिली थी
जहा सेविधायक के बाढ़ के लदमा गांव स्थित पुश्तैनी घर से एक AK-47, 26 गोली, 2 हैंड ग्रेनेड और एक मैगजीन की मिली थी। इस केस में अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेउर जेल में बंद हैं।बाढ़ थाना में इनके खिलाफ FIR नम्बर 389/19 दर्ज है। इस केस में IPC के साथ ही आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। उस वक्त एसपी लिपि सिंह ने दावा की था अनंत सिंह के घर से बड़े पैमाने पर हथियार तस्करी कि जानकारी मिली थी इसके बाद उन्होंने सारी जानकारी पटना की एसएसपी गरिमा मालिक दी इसके बाद तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पाण्डेय को सारे मामले से अवगत कराया गया
ग्रामीण SP कान्तेश कुमार मिश्रा भी बाढ़ पहुंचे
इसके बाद पूरे ऑपरेशन को फुलप्रूफ तरीके से अंजाम दिया गया। बाढ़ SDM के आदेश पर बाढ़ के ही BDO को छापेमारी के लिए बतौर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया था। इसके बाद उस वक्त के पटना के ग्रामीण SP कान्तेश कुमार मिश्रा भी बाढ़ पहुंचे थे।फिर ग्रामीण SP और ASP लिपि सिंह की टीम पूरे पुलिस फोर्स के साथ करीब 4 बजे सुबह ही लदमा गांव स्थित सिंह के घर पहुंच गई थी। उस वक्त पुलिस ने छापेमारी की वीडियोग्राफी कराने का भी दावा किया था।बाहुबली विधायक के घर से हथियार, गोली और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में बाढ़ थाने में (FIR नंबर 389/19) पुलिस ने अपने ही बयान पर दर्ज किया था।उस वक्त विधायक पटना में सरकारी आवास पर थे। मगर, जब पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की तो वो पटना छोड़कर फरार हो गए थे। 23 अगस्त 2019 को उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था।इसके बाद उसी दिन शाम को पटना से IPS लिपि सिंह की टीम दिल्ली गई थी। फिर 24 अगस्त को ट्रांजिट रिमांड मिला और 25 अगस्त को उनको बाढ़ कोर्ट में पेश किया गया था।तब से इस केस में लगातार पटना के MP-MLA कोर्ट में ट्रायल चल रहा था।