सिटी पोस्ट लाइव : पटना में लॉ इंटर्न के साथ छेड़खानी और रेप की कोशिश करनेवाले अधिवक्ता के खिलाफ बड़ी कारवाई हुई है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील निरंजन कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस आदेश के बाद से वकील निरंजन कुमार फिलहाल कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे.पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई हाई जो मामले की जांच करेगी.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जनरल काउंसिल की में वकील निरंजन कुमार पर लगे आरोपों पर चर्चा के बाद ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव श्रीमांतो सेन ने लिखित तौर पर एक आदेश जारी किया और उसकी कॉपी बिहार स्टेट बार काउंसिल को भेजी.इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पटना हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मृदुला मिश्रा ने एक लेटर भी लिखा था. गौरतलब है कि लॉ इंटर्न के साथ हुई घटना के बाद से ही पटना में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लगातार आंदोलन चला रहे हैं.
पटना हाईकोर्ट की सभी महिला वकील पीड़ित इंटर्न के पक्ष में आ खड़ी हैं. छेड़खानी का आरोप झेल रहे वकील के खिलाफ वकीलों का एसोसिएशन भी आ चुका है. ऐसे में इस मामले की गंभीरता को देख चीफ जस्टिस संजय करोल ने खुद ही इस प्रकरण का संज्ञान लिया. मंगलवार को पटना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई की और आरोपी वकील निरंजन कुमार को नोटिस जारी किया.बिहार स्टेट बार काउंसिल से इस संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया. इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी.
हाईकोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले बिहार राज्य बार काउंसिल के जनरल बॉडी की में काउंसिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक जांच कमेटी बनाने का फैसला लिया था.यह कमिटी इंटर्न के साथ छेड़खानी और रेप की कोशिश के मामले में सही तथ्य का पता लगाएगी. इस जांच कमेटी में तीन वकीलों को शामिल किया जाएगा. जिसमें एक महिला वकील भी होंगी. इस कमेटी को 10 दिनों के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी. स्टेट बार काउंसिल ने भी मीडिया रिपोर्ट और FIR के अनुसार आरोपी वकील निरंजन कुमार को शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है.