बोधगया ब्लास्ट के 6 अभियुक्तों ने दी एनआईए कोर्ट में अर्जी, अपराध कबूलने को तैयार

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सिटी पोस्ट लाइव : बोधगया के महाबोधि मंदिर के कालचक्र मैदान के पास वर्ष 2018 में हुए विस्फोट के मामले में नया मोड़ आ गया है.इस बम बिस्फोट के अभियुक्तों ने शुक्रवार को एनआईए की विशेष अदालत में अपना अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताई है. उन्होंने कोर्ट में संयुक्त आवेदन इसके लिए दाखिल किया है. एनआईए के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में इस मामले के 9 अभियुक्तों को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में लंबित एक मामले से लाकर पेश किया गया जहां से उन्हें बेउर जेल भेज दिया गया.अब अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.

बोधगया के महाबोधि मंदिर के कालचक्र मैदान के पास वर्ष 2018 में हुए विस्फोट के मामले के अभियुक्त अहमद अली उर्फ कालू, मुस्तफिजुर रहमान उर्फ शाहीन उर्फ तुहिन, अब्दुल करीम उर्फ सलीम शेख, नूर आलम मोमिन, आरिफ हुसैन उर्फ शहीद, मो. आदिल शेख अब्दुल्लाह की ओर से आवेदन दाखिल कर स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करने की बात कही गई है. बाकी तीन अभियुक्त मो. पैगम्बर शेख, जहीउद्दील इस्लाम और आरिफ शामिल है.19 जनवरी 2018 को महाबोधि मंदिर में बौद्ध धर्मावलंबियों की निगमा पूजा का आयोजन था. इसमें दलाई लामा के शामिल हुए थे.इसी दौरान ये बिस्फोट हुआ था.

एनआईए ने जांच के दौरान अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के बाद 9 अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. उनके खिलाफ विशेष न्यायालय में विचारण चल रहा है.कोलकाता में दर्ज मामले में पेशी वारंट के आधार पर इन अभियुक्तों को कोलकाता भेजा गया था. जहां से वापस लाकर पुन: शुक्रवार को वापस बेउर जेल भेज दिया गया. एनआईए ने इस मामले में भादवि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरसी 4/18 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके आधार पर न्यायालय में विशेष वाद संख्या 1/18 दर्ज किया गया था.

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