सिटी पोस्ट लाइव, रांची: रांची के खलारी में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार मुख्य आरोपित कालेश्वर महतो को 20 साल की सजा सुनाई हैं। अदालत ने आरोपित पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपित को 30 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वही, मामले में आरोपित का सहयोग करने वाले उसके दोस्त जयकुमार पर 7 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया गया हैं।
जुर्माना नहीं देने पर 12 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पीड़िता की ओर से मामला 31 अगस्त 2017 को दर्ज कराया गया था। पीड़िता ने बताया था कि कालेश्वर महतो और उसके दोस्त जय कुमार ने 22 दिसंबर 2016 को दोपहर में 3:00 बजे अपहरण कर लिया 7 माह तक अपने साथ रखा और शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। 27 अगस्त 2017 की रात खलारी में पीड़िता को सड़क के किनारे छोड़कर फरार हो गया।