हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर रोक लगाने का दिया आदेश

City Post Live

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: कोविड-19 के इलाज की बिंदुओं पर आज झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच रेमडेसिविर के मामले पर भी बात हुई। अदालत ने सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि हर हाल में कालाबाजारी पर रोक लगे। रांची एसएसपी को इसकी जांच जल्द कर हाइकोर्ट को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। अदालत ने यह भी पूछा कि किस तरह से कालाबाजारी हुई। जब सरकारी दवा है तो यह बाहर किस तरह से बिक रही है।

सरकारी अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं। अगर जरूरत हो तो मामले की जांच सीआईडी से कराई जाए। सादे ड्रेस में पुलिस वाले को भेजकर ऐसे लोगों की धरपकड़ की जाए। ताकि इस तरह की कालाबाजारी नहीं हो सके। अदालत ने सरकार को कहा है कि संक्रमितों के इलाज में थोड़ी सी भी देरी नहीं हो। जांच में किसी भी तरह की देरी नहीं हो। संक्रमितों की जान बचाने के लिए सरकार को जो भी कदम उठाना पड़े, हरसंभव कदम उठाए जाएं। अदालत ने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में सरकार को विशेष ध्यान देने को कहा । किसी भी परिस्थिति में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इसका भी ख्याल रखा जाए और जान बचाने वाली दवाई जो अस्पताल में नहीं हैं। उन्हें भी हर हाल में मुहैया कराएं ऐसी सुविधा सरकार सुनिश्चित करे। अदालत ने मामले में राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

Share This Article