चतरा और सिमरिया अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू,17 मई तक प्रभावी
सिटी पोस्ट लाइव, चतरा: कोरोना वायरस’ के संक्रमण को रोकने के लिए जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए संपूर्ण सदर एवं सिमरिया अनुमंडल क्षेत्र में 17 मई तक धारा 144 लागू रहेगा। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी राजीव कुमार एवं सिमरिया अनुमंडल दंडाधिकारी दीपू कुमार द्वारा सोमवार से 17 मई तक धारा 144 को लागू कर दिया गया है। इसके तहत पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णता निषेध रहेगा।
कोई भी व्यक्ति ना भीड़ लगाएंगे और ना ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेगें। किसी भी प्रकार का जुलूस, मेला, जलसा के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगे। सभी निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णता बंद रहेंगे। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा एवं लाउडस्पीकर लगे वाहन के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का परिचालन पूर्ण रूप से बंद रहेगें। आकस्मिक सेवाओं एवं राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सभी कार्यालय खुलेंगे एवं काम करेंगे। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान, कर्मियों को प्रतिबंधो से बाहर रखा गया है।