कोरोना को लेकर 30 सितंबर तक लॉकडाउन को लेकर दिशा-निर्देश जारी
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन की पाबंदियों को आगामी 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी किया है।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रात ट्वीट कर बताया गया कि 30 सितंबर तक किये गये अनलॉक को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें और मुंह पर मास्क का उपयोग करें, आपस में दूरी बनाये रखे। नई गाइडलाइन में कोई विशेष छूट नहीं दी गयी, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियां को शुरू करने की सरकार ने अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी आर्थिक गतिविधियां संचालित होगी।
वहीं सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम, मेला, जुलूस समेत अन्य बड़े कार्यक्रम के आयोजन पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, मनोरंजन पार्क, थियेडर, बार, असंबेंली हॉल और अन्य हॉल बंद रहेंगे। बसों का इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, धार्मिक स्थलों में आम श्रद्धालुओं के पूजा अर्चना पर रोक रहेगी, हालांकि सर्वाच्च न्यायालय के आदेश से जिन धर्मिक स्थलों में सीमित संख्या में दर्शन की छूट दी गयी है, वह जारी रहेगी।