कोविड-19 को ले गलत अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई : डीसी
सिटी पोस्ट लाइव, सरायकेला: कोरोना वायरस को लेकर गलत खबर व अफवाह फैलाने वाले शर्तक हो जाएं। ऐसा करते पाए जाने पर जिला प्रशासन उनसे शक्ति से निपटेगा। कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम एवं उपचार की गंभीरता को देखते हुए जिला उपायुक्त ए. दोड्डे ने सभी संबंधितों को निदेशित किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत सूचना या प्रचार किए जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 (45 of 1860) की धारा 188 के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने इसे सख्ती से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
उपायुक्त ने कहा कि महामारी एक्ट 1897 की धारा 2,3 एवं 4 में प्रदत सशक्तियों के अनुसार राज्य सरकार ने झारखंड राज्य महामारी विनियमन कानून 2020 को जारी किया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि बगैर किसी आवश्यक आदेश के कोविड-19 के संबंध में कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन किसी भी प्रकार की अनाधिकृत सूचना या अफवाह प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन एवं प्रसारण नहीं करेंगे। अनाधिकृत सूचना या अफवाह का प्रसारण करते हुए पाये जाने पर विनियमन की धारा सात के अनुसार आईपीसी 1860(45 of 1860) की धारा 188 के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रासंगिक सरकारी प्रावधानों के अनुसार सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की परिभाषा में सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यू-ट्यूब इत्यादि सोशल मीडिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित अनाधिकृत सूचना अथवा अफवाह के प्रसारण या प्रकाशन संबंधित दंडात्मक प्रावधानों को आकृष्ट करेगा।