सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई महत्वपूर्ण बैठक मे झारखंड मे अनलॉक-2 पर फैसला ले लिया गया है। राज्य मे कुछ और ढील के साथ अगले एक सप्ताह तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी रहेगा। झारखंड मे अनलॉक-2 के संबंध मे निर्णय ले लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता मे आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक हफ्ते और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया को बताया कि पूर्व की भांति मॉल, सिनेमाघर आदि बंद रहेंगे। रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ मे कपड़ा, आभूषण, कॉस्मेटिक और जूते की दुकानें आगे भी बंद रहेगी। हालांकि, सैलून समेत बाकी अन्य दुकानों को खोलने की समयसीमा बढ़ाकर शाम चार बजे तक कर दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय मे शनिवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान केवल अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। यह नई व्यवस्था राज्य के तेईस जिलों मे लागू होगी। जबकि, जमशेदपुर मे स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां कोई ढील नहीं दी गई है और वहाँ पूर्व की व्यवस्था ही जारी रहेगी।
क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा
आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब सभी 23 जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय एक तिहाई मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। जबकि शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। रेस्तरां से भोजन की होम डिलिवरी के साथ टेक अवे की भी अनुमति प्रदान की गई। शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, इंदुनमज हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे। स्टेडियम, हलउदेंपनउ, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति हिस्सा ले सकेंगे। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी। बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम ुनंतंदजपदम अनिवार्य होगा। सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।