राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 144 वादों का निपटारा, 60,53,961 रूपये की वसूली
सिटी पोस्ट लाइव, दुमका: व्यवहार न्यायालय परिसर के न्याय सदन भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन हुआ। अदालत में गठित तीन बेंचों में आपसी सुलह के आधार पर कुल 144 वादों का निपटारा करते हुए 60,53,961 रूपये की वसूली हुई। अदालत का आयोजन नालसा, दिल्ली एवं झालसा, रांची के निर्देशानुसार हुआ। लोक अदालत शिविर का उद्घाटन डीजे वन तौफिकुल हसन की अध्यक्षता में डीजे टू पवन कुमार, जेएम वन मनीष कुमार, अधिवक्ता संघ पूर्व सचिव राघवेंद्रनाथ पांडेय ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रभारी पीडीजे तौफिकुल हसन ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से किसी पक्ष की हार जीत नहीं होती है। दोनों ही पक्ष की जीत होती है। वहीं विभिन्न सेक्टर के अधिकारियों से मजबूर और बेबस की वास्तविकता को ध्यान में रख निर्णय लेने की अपील की। डीजे टू पवन कुमार ने लोक अदालत आयोजन के कारणों पर प्रकाश डाला। जेएम वन मनीष कुमार ने बताया कि लोक अदालत में हुए मामले का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर होती है, जिससे किसी पक्ष की हार-जीत नहीं होती है। अदालत के फैसले का अपील पुनः किसी न्यायालय में नहीं होता है। शिविर का संचालन प्राधिकार सचिव निशांत कुमार ने की। प्राधिकार सचिव निशांत कुमार ने बताया कि कुल 144 वादों का आपसी समझौता के आधार पर निपटारा करते हुए 60,53,961 रूपये की वसूली हुई। बेंच नंबर एक में डीजे वन तौफिकुल हसन, अधिवक्ता दिलिप कुमार तिवारी एवं राजीव नयन के न्यायालय ने आपसी सुलह के आधार पर 9 वादों का निपटारा किया। जिसमें चार मोटर दुर्घटना वादों कुल 17,25,00 रूपये का समझौता राशि तय हुआ। बेंच नंबद दो में डीजे टू पवन कुमार, अधिवक्ता यशवंत बरियार एवं सुदेश कुमार सिंह के न्यायालय ने 46 वादों का निष्पादन करते हुए 22,10,845 रूपये की वसूली की।