टेरर फंडिंग: सोनू अग्रवाल और महेश अग्रवाल को 14 जुलाई तक दी राहत

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी महेश अग्रवाल और सोनू अग्रवाल को 14 जुलाई तक के लिए राहत दी है ।अंतरिम आदेश पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण की खंडपीठ ने बुधवार को महेश अग्रवाल और सोनू अग्रवाल के मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। 14 जुलाई को दोनों ही आरोपियों की क्वैशिंग याचिका पर भी सुनवाई होनी है। उल्लेखनीय है कि दोनों पर मगध अम्रपाली प्रोजेक्ट में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन और नक्सली संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने के गंभीर आरोप है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी( एनआईए) के द्वारा इन दोनों को चार्जशीट में अभियुक्त बनाया गया है।
जिसके खिलाफ महेश अग्रवाल और सोनू अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में अन्य आरोपी सुदेश केडिया और अजय सिंह न्यायिक हिरासत में है। यह जानकारी बचाव पक्ष के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने दी है। इधर, झारखंड हाईकोर्ट ने ऐसे सभी मामलों में प्रदान की गई अंतरिम राहत का आदेश 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। जिनमें हाईकोर्ट ने पूर्व में अंतरिम राहत दिए जाने का आदेश दिया था। कोविड 19 के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए रेगुलर कोर्ट नहीं चल पा रही है। ऐसे में हाईकोर्ट ने पूर्व में प्रदान की गई अंतरिम राहत की सुविधा 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण की खंडपीठ ने सोनू अग्रवाल और महेश अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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