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तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओ को मिलेगा “मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना“ का लाभ

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राज्य सरकार द्वारा राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित बेरोजगार युवाओं के लिए जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण,आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण या राज्य में किसी भी नियोजनालय में निबंधित हो उनको एक वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से “ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना“ के अंतर्गत सहायता राशि दी जाएगी। इस बाबत सभी जिलों के नियोजन पदाधिकारी को वर्णित योग्यता,पात्रता के आधार पर योजना के क्रियान्वयन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन करने सहित कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

 

हजारीबाग जिला के नियोजन पदाधिकारी मनोज मनजीत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने के उपरांत सभी योग्य लाभुकों का चिन्हितिकरण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क से संबंध रखते हैं से उत्तीर्ण एवं सरकार द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होने चाहिए।

 क्या है पात्रता
आवेदक बेरोजगार होने चाहिए(आवेदक ना तो सार्वजनिक- निजी क्षेत्रों से जुड़े हो और ना ही स्वरोजगार से जुड़े हों)।  आवेदक झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होने चाहिए। योजना के लिए चिह्नित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्ताओ के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार का दोहरीकरण ना हो। झारखंड राज्य के निवासी होने चाहिए। स्वयं का वैध बैंक खाता-आधार कार्ड हो। वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो। नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी)।

 कितनी होगी प्रोत्साहन राशि
राज्य सरकार द्वारा तय मापदंड पर खरा उतरने पर आवेदकों के लिए  पांच हजार रुपये और 1 वर्ष के लिए (विधवा,परित्यक्ता, आदिम जनजाति,दिव्यांगों के लिए राशि 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगी।

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