सिटी पोस्ट लाइव, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को सरकारी सेवाओं में छह माह के लिए किसी तरह के हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम- 1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके सरकारी सेवाओं में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक सम्बन्धी आदेश निर्गत कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक, मुकुल सिंघल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा में कायर्रत कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर छह माह के लिए रोक लगाई गई है।
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